Vice President Election: जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद देश में इस बात को लेकर हलचल तेज हो गई कि आखिर अब भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? इसके लिए अगले महीने के नौ सितंबर को चुनाव होना है।
Vice Presidential Poll 2025: चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद अब नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है, जबकि दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को होगी। उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 25 अगस्त तय की गई है।
चुनाव की महत्वपूर्ण तारीखें
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 21 अगस्त
नामांकन पत्रों की जांच: 22 अगस्त
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि: 25 अगस्त
मतदान की तिथि: 9 सितंबर (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक)
परिणाम: मतदान के दिन ही घोषित किए जाएंगे
जगदीप धनखड़ का इस्तीफा
जानकारी के अनुसार, 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने अचानक से पद से इस्तीफा दे दिया। धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 में समाप्त होना था। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मध्यावधि चुनाव की स्थिति में, पदधारी को पूरे पाँच वर्ष का कार्यकाल मिलता है।
समझिए उपराष्टपति पद के लिए क्या है योग्यता?
बात अगर इस पद के लिए तय की गई योग्यता की करें तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना, कम से कम 35 साल की उम्र होना और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होना जरूरी है। इसके अलावा, उम्मीदवार किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए।
कौन कर सकता है वोट?
उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल (Electoral College) में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मतदान के पात्र होते हैं। फिलहाल इस निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य हैं, जिनमें से 782 सदस्य प्रभावी हैं, क्योंकि राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 1 सीट खाली है। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य है वहीं लोकसभा में 543 सदस्य है जो इस मतदान में हिस्सा लेंगे।