Bills in Lok Sabha: अगर कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक गंभीर अपराध के आरोप में जेल में हैं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा दिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री खुद 30 दिन तक ऐसे आरोप में जेल में हैं, तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा।
130th Constitutional Amendment Bill 2025: 20 अगस्त यानि आज लोकसभा में सरकार 130वां संशोधन बिल पेश करेगी। इस बिल में सियासत में होने वाले अपराधों पर लगाम कसने की तैयारी की गई है। ये सरकार का एक बहुत बड़ा कदम होगा। इस नए कानून के दायरे में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री सभी आएंगे।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। किसी भी जुर्म में आरोपी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक इस कानून के दायरे में आएंगे और 30 दिन तक की न्यायिक हिरासत में रहने पर इनमें से किसी भी पद पर रहने वाले नेता का पद छोड़ना पड़ेगा।
बता दें कि संविधान का 130वां संशोधन बिल 2025 बिल सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हों या कोई और मंत्री, अगर अपने कार्यकाल के दौरान वो लगातार 30 दिन न्यायिक हिरासत में रहें, उन पर गंभीर अपराध के आरोप लगे हों, जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान हो, तो उसे 30 दिन के अंदर पद छोड़ना होगा। वरना 31वें दिन से उसे स्वत: हटा हुआ मान लिया जाएगा।
130वें संविधान संशोधन के कुछ प्रमुख पहलू :
- अनुच्छेद 75 (केंद्र सरकार-प्रधानमंत्री और मंत्रीमंडल): संविधान के अनुच्छेद 75 में उपबंध (5) के बाद ये उपबंध जोड़ा जाएगा।
- (5A): यदि कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक गंभीर अपराध (5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध) के आरोप में जेल में है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा दिया जाएगा। यदि प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते तो 31वें दिन के बाद वह मंत्री अपने आप पद से हटा हुआ माना जाएगा।
- अगर प्रधानमंत्री खुद 30 दिन तक ऐसे आरोप में जेल में हैं, तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। अगर यदि इस्तीफा नहीं दिया, तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।
- यह भी प्रावधान है कि इस उपबंध में कुछ भी ऐसा नहीं है, जो प्रधानमंत्री या मंत्री को हिरासत से रिहा होने के बाद, राष्ट्रपति द्वारा पुनः प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने से रोक सके।
- अनुच्छेद 164 (राज्य सरकार-मुख्यमंत्री और मंत्रीमंडल): संविधान के अनुच्छेद 164 में उपबंध (4) के बाद निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा।
- (4A): यदि कोई राज्य मंत्री 30 दिन तक जेल में है, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा दिया जाएगा। यदि सलाह नहीं दी जाती, तो 31वें दिन से मंत्री का पद अपने आप समाप्त हो जाएगा।
- यदि मुख्यमंत्री स्वयं 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।
- यह भी प्रावधान है कि इस उपबंध में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री या मंत्री को, हिरासत से रिहा होने के बाद, राज्यपाल द्वारा पुनः मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने से रोक सके।