हरियाणा विधानसभा में खुलासा: IDFC फर्स्ट बैंक फ्रॉड के 24 घंटे में 556 करोड़ की रिकवरी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान IDFC First Bank से जुड़े बड़े वित्तीय घोटाले पर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बैंक फ्रॉड मामले में सरकार ने 24 घंटे के भीतर पूरी राशि की रिकवरी कर ली है और यह रकम सरकारी खाते में जमा भी कर […]
Khushi
By : Updated On: 24 Feb 2026 13:01:PM
हरियाणा विधानसभा में खुलासा: IDFC फर्स्ट बैंक फ्रॉड के 24 घंटे में 556 करोड़ की रिकवरी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान IDFC First Bank से जुड़े बड़े वित्तीय घोटाले पर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बैंक फ्रॉड मामले में सरकार ने 24 घंटे के भीतर पूरी राशि की रिकवरी कर ली है और यह रकम सरकारी खाते में जमा भी कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के खाते में 556 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। इसके अलावा, 22 करोड़ रुपये का ब्याज भी सरकार के खाते में जमा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि चंडीगढ़ स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ब्रांच के मिडल और लोअर कर्मचारियों ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया था।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले की जांच करेगी हाई लेवल कमेटी

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भरोसा दिलाया कि इस मामले में शामिल बड़े-से-बड़े अधिकारी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जो इस मामले कि जांच करेगी और ये भी सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में कभी भी ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। नायब सैनी ने कहा कि आज हरियाणा की शासन प्रणाली बदली हुई है, अब वो दौर नहीं है जब घोटालों को भी दबा दिया जाता था।

रविवार को हुआ था घोटाले का खुलासा

बताते चलें कि IDFC First Bank ने रविवार को 590 करोड़ रुपये के घोटाले की जानकारी दी थी। इस मामले में कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। इस पूरे मामले में बैंक ने अपने कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था। अब इस मामले में हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने भी FIR दर्ज कर ली है। बैंक अधिकारियों, पब्लिक सर्वेंट्स और मामले से सीधे तौर पर जुड़े अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 13(2) BNS (भारतीय न्याय संहिता) के सेक्शन 316(5), सेक्शन 318(4), सेक्शन 336(3), सेक्शन 338 , सेक्शन 340(2), सेक्शन 61 (2) के तहत FIR दर्ज की गई है।

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