Haryana Second Amendment Bill 2025: विधायकों के घर की बड़ी मरम्मत और बदलाव करवाने के लिए 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया जाए।
Haryana Assembly: हरियाणा के विधायक अब कार, मकान या फ्लैट बनाने के लिए एक करोड़ रुपये का अग्रिम ऋण ले सकेंगे जो पहले 80 लाख रुपये निर्धारित था। हरियाणा विधानसभा (सदस्य-सुविधा) द्वितीय संशोधन विधेयक- 2025 सदन में सर्वसम्मति से पारित हो गया। नए प्रावधान के तहत मकान-फ्लैट निर्माण व कार खरीदने दोनों उद्देश्य से विधायक लोन ले सकते हैं।
वहीं, दूसरी बार अग्रिम लोन लेने के लिए 60 वर्ष से कम आयु की शर्त और तीसरी बार मकान बनाने के लिए लोन पाने के लिए 60 वर्ष से कम आयु की शर्त का प्रावधान भी हटा दिया गया है। इसके तहत एक करोड़ रुपये के अतिरिक्त विधायकों के घर की बड़ी मरम्मत और बदलाव करवाने के लिए 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया जाए।
इसी के साथ अगर कोई सदस्य पहली बार अग्रिम लोन राशि प्राप्त करने के बाद अगर उसकी आयु 60 वर्ष से कम है तो वह पिछली अग्रिम राशि के मूलधन व ब्याज की वसूली पूर्ण होते ही तत्काल दूसरी बार अग्रिम राशि प्राप्त करने पर हकदार है। अगर कोई सदस्य अपना मकान बनाने की अग्रिम बकाया मूलधन राशि में से दस लाख की राशि की अदायगी पहले ही कर चुका है तो यह अपने मकान की बड़ी मरम्मत व बदलाव करवाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये निकासी करने का भी हकदार है।