हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, हर महीने की 10 तारीख को मिलेगी पेंशन
हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाली पेंशन और भत्तों के भुगतान की तिथि तय कर दी है। अब प्रदेश में सभी प्रकार की सामाजिक पेंशन और भत्ते हर महीने की 10 तारीख को पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय पेंशनधारकों को निश्चित तारीख पर समयबद्ध लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। सरकार का कहना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से राशि भेजने से पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों मजबूत होंगी।
प्रदेश में सामाजिक भत्तों एवं पेंशन का लाभ 18 श्रेणियों को मिल रहा है। वर्तमान में 36 लाख पात्र व्यक्तियों को 3200 रुपए महीने के हिसाब से पेंशन दी जा रही है। यह बढ़ी हुई राशि गत वर्ष 1 नवंबर से लागू है। राज्य सरकार द्वारा सभी पात्रों को 10 फरवरी को डीबीटी के माध्यम से राशि आवंटित की जा चुकी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 21 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था तथा 7 लाख महिलाओं को विधवा पेंशन मिल रही है।