हरियाणा में स्कूली बैग पर सख्ती: 2026-27 से तय होगा बच्चों का बैग के वजन
हरियाणा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक बड़ा फैसला लेते हुए स्कूली बच्चों के बैग के वजन को नियंत्रित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से ये नियम प्रभावी होंगे, जिनका उद्देश्य छोटे बच्चों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को कम करना है।
विभाग का मानना है कि कम उम्र में भारी बैग बच्चों के शारीरिक विकास पर असर डाल सकते हैं। कक्षा III से V के लिए यह सीमा दो से तीन किलोग्राम, कक्षा VI-VII के लिए चार किलोग्राम, कक्षा VIII-IX के लिए साढ़े चार किलोग्राम और कक्षा X के लिए अधिकतम पाँच किलोग्राम तय की गई है।
स्कूल अब केवल मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के अनुसार ही किताबें निर्धारित कर सकेंगे। माता-पिता को किसी खास प्रकाशक की महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। हरियाणा शिक्षा विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर 0172-5049801 भी जारी किया है।