लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पास, गेमिंग के हानिकारक प्रभावों को रोकना मुख्य मकसद- अश्विनी वैष्णव
Lok Sabha: अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस बिल के माध्यम से ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को प्रमोट किया जाएगा और इसको सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है।
Ashwini Vaishnaw on Online Gaming: लोकसभा में ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक- 2025 ध्वनि मत से पारित हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बिल को लेकर मीडिया से खास बात की। उन्होंने कहा कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग के हानिकारक प्रभावों को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बातचीत में कहा, आज के युग में डिजिटल टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ा सेक्टर बनकर उभरा है। ऑनलाइन गेमिंग के तीन सेगमेंट्स हैं: पहला- ई-स्पोर्ट्स, दूसरा- ऑनलाइन सोशल गेमिंग और तीसरा- ऑनलाइन मनी गेमिंग। इस बिल के माध्यम से ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को प्रमोट किया जाएगा और इसको सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है।
वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग को तीन हिस्सों में बांटा
पहला ई-स्पोर्ट्स, जिसमें रणनीतिक सोच, टीम वर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल हैं। दूसरा ऑनलाइन सोशल गेम्स जैसे सॉलिटेयर, शतरंज और सुडोकू, जिन्हें शिक्षाप्रद और मनोरंजक माना गया। तीसरा हिस्सा ऑनलाइन मनी गेम्स है, जो समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। केंद्रीय ई-मनी गेम्स मंत्री ने कहा कि कई परिवार इनसे बर्बाद हो गए और आत्महत्या तक के मामले सामने आए हैं। इन खेलों से नशे की लत, आर्थिक नुकसान, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और यहां तक कि आतंकवाद को भी बढ़ावा मिला है।
विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने वाले लोगों को कोई सजा नहीं दी जाएगी। केवल सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं, प्रमोटरों और वित्तीय सहयोगियों पर कार्रवाई होगी। इस कानून के तहत ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश या संचालन करने पर 3 साल तक की कैद और/या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन से जुड़े उल्लंघन पर 2 साल तक की कैद और/या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। दोबारा अपराध करने पर 3 से 5 साल तक की कैद और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सभी प्रमुख अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक खेलों को बढ़ावा देना और उनका विनियमन करना है। इसके साथ ही ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन, सुविधा, विज्ञापन, प्रचार और भागीदारी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है।