मिडिल क्लास को राहत! रोजमर्रा की चीजों पर मिलेगी राहत, 22 सितंबर से बदलेंगी जीएसटी दरें, नोटिफिकेशन जारी
GST Rate Cuts Notification: इसके साथ ही, केंद्र ने जीएसटी दरों में कटौती को प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अगले कुछ दिनों में, हर राज्य में नई दरों को लागू करने के लिए अलग-अलग अधिसूचनाएं भी जारी करेंगे।
GST Notification: देश में 22 सितंबर 2025 से महंगाई में कमी आएगी और आम आदमी को रोजमर्रा की चीजों के लिए अधिक दाम नहीं चुकाने पड़ेंगे। वित्त मंत्रालय ने 22 सितम्बर से लागू होने वाली नई जीएसटी दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत पहले की अधिसूचना संख्या 01/2017 को निरस्त कर सात नई अनुसूचियों के आधार पर वस्तुओं को अलग-अलग दरों में रखा गया है।
रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं पर राहत
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, अब रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं जैसे दूध, दही और कुछ दुग्ध उत्पादों पर 2.5% टैक्स लगेगा। वहीं औद्योगिक उपयोग की वस्तुओं और रसायनों पर 9% दर तय की गई है। विलासिता की वस्तुओं पर 20% कर लगाया जाएगा, जबकि कुछ विशेष वस्तुओं पर 1.5%, 0.75% और 0.125% की दरें लागू होंगी। इसके अलावा, अनुसूची VII के अंतर्गत कुछ खास उत्पादों पर 14% जीएसटी दर लागू होगी।

पेट्रोलियम उत्पादों पर संशोधित दरें
नई दरों में पेट्रोलियम उत्पादों को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। कोयला, पेट्रोलियम कोक और बिटुमेन जैसी वस्तुओं पर संशोधित कर दरें लागू होंगी। दवाइयों की श्रेणी में इंसुलिन, हिपेटाइटिस टेस्ट किट और कई जीवनरक्षक औषधियों को भी विशेष दरों में रखा गया है। वहीं, किसानों से जुड़ी वस्तुएं जैसे उर्वरक और रसायनों को भी अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
अर्थव्यवस्था में आए दो लाख करोड़ रुपये
जीएसटी रिफॉर्म पर एक चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स रिफॉर्म के बाद 12% जीएसटी स्लैब के तहत आने वाली 99% वस्तुओं पर 5% टैक्स लगाया गया है। इस बदलाव के परिणामस्वरूप 28% टैक्स स्लैब के तहत 90% वस्तुएं 18% स्लैब में आ गई हैं।
बढ़ जाएगा जीएसटी रेवेन्यू
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी रेवेन्यू 2025 में बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा, जो इसके लागू होने के समय 7.19 लाख करोड़ रुपये था। उनके मुताबिक, टैक्सपेयर की संख्या पहले के 65 लाख से बढ़कर 1.51 करोड़ हो गई है।