हरियाणा सरकार ने नाइटक्लब, बार और पब में प्रदेशव्यापी अग्नि सुरक्षा ऑडिट के आदेश दिए
Haryana government orders nightclub fire safety audit; हरियाणा सरकार ने नाइटक्लब, बार, पब और अन्य मनोरंजन स्थलों, जहाँ डांस फ्लोर होते हैं, का तत्काल अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्देश ऐसे प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा में हुई चूकों को देखते हुए जारी किए गए हैं।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि ये आदेश सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की आग से संबंधित दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।
डॉ. मिश्रा ने हरियाणा में सतर्कता बढ़ाने और सुरक्षा मानकों के कड़े अनुपालन की आवश्यकता पर जोर दिया। सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नाइटक्लब, बार, पब और इसी प्रकार के बड़े जनसमूह वाले प्रतिष्ठानों का व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट तुरंत करवाएँ। ये ऑडिट राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 तथा हरियाणा अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार ही किए जाएंगे। अधिकारियों को सात दिन की समय-सीमा के भीतर इन ऑडिट को पूरा कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
निरीक्षणों में आपातकालीन निकास द्वारों की उपलब्धता और उनके सही ढंग से कार्य करने की स्थिति, आग बुझाने की व्यवस्थाओं की पर्याप्तता, लाइसेंस और अनुमतियों की वैधता तथा निर्धारित अग्नि और जीवन सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि ऑडिट के दौरान पाए गए किसी भी प्रकार के उल्लंघन या कमी को तुरंत दूर किया जाना चाहिए और इसके लिए कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वे सात दिनों के भीतर विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट, साथ ही उठाए गए या प्रस्तावित कार्रवाई के विवरण के साथ भेजें। वित्त आयुक्त के अनुसार, यह पहल राज्य की अग्नि सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने और हरियाणा के सार्वजनिक स्थलों को किसी भी संभावित दुर्घटना से सुरक्षित रखने के लिए की जा रही है।