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वोटर लिस्ट में नया नाम जुड़वाने या दूसरे राज्य से पंजाब में वोट ट्रांसफर कराने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:

1. वोटर लिस्ट में नया नाम कैसे जोड़ें? (New Registration) यदि आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और आपका नाम किसी भी वोटर लिस्ट में नहीं है, तो नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 (Form 6) भरना होगा। ऑनलाइन तरीका: ऑफलाइन तरीका: 2. दूसरे राज्य से पंजाब में वोट कैसे ट्रांसफर कराएं? […]
Nishant Malyan
By : Updated On: 10 Jul 2026 08:07:AM
वोटर लिस्ट में नया नाम जुड़वाने या दूसरे राज्य से पंजाब में वोट ट्रांसफर कराने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:

1. वोटर लिस्ट में नया नाम कैसे जोड़ें? (New Registration)

यदि आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और आपका नाम किसी भी वोटर लिस्ट में नहीं है, तो नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 (Form 6) भरना होगा।

ऑनलाइन तरीका:

  • पोर्टल: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं या मोबाइल में Voter Helpline App डाउनलोड करें।
  • लॉगिन: अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके अकाउंट बनाएं और लॉगिन करें।
  • फॉर्म भरें: ‘New Registration for General Electors’ पर क्लिक करके Form 6 खोलें।
  • दस्तावेज अपलोड करें: अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट) और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें।
  • सबमिट: फॉर्म को अच्छी तरह जांचकर सबमिट कर दें। आपको एक ‘Reference ID’ मिलेगी जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

ऑफलाइन तरीका:

  • अपने क्षेत्र के बीएलओ (Booth Level Officer – बूथ स्तर के अधिकारी) के पास जाएं। वे वर्तमान में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत घर-घर जाकर फॉर्म वितरित और जमा कर रहे हैं।
  • उनसे फॉर्म 6 लें, उसे भरें और जरूरी दस्तावेजों (आधार, फोटो, एड्रेस प्रूफ) की फोटोकॉपी के साथ उनके पास जमा कर दें।

2. दूसरे राज्य से पंजाब में वोट कैसे ट्रांसफर कराएं? (Shifting of Residence)

यदि आपका नाम पहले किसी अन्य राज्य (जैसे हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली आदि) की वोटर लिस्ट में था और अब आप पंजाब में रह रहे हैं, तो आपको फॉर्म 8 (Form 8) भरना होगा।

ध्यान दें: आपको पुराने राज्य से नाम कटवाने के लिए अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। फॉर्म 8 भरने पर नया वोटर कार्ड बनते ही पुराना वोट अपने आप निरस्त हो जाता है।

प्रक्रिया (ऑनलाइन/ऑफलाइन):

  • फॉर्म का चयन: वोटर पोर्टल (voters.eci.gov.in) या ऐप पर Form 8 (Correction of Entries / Shifting of Residence) को चुनें।
  • विकल्प चुनें: ‘Shifting of Residence’ (निवास स्थान बदलना) के विकल्प पर टिक करें और ‘Outside Constituency’ (निर्वाचन क्षेत्र से बाहर) चुनें।
  • दस्तावेज: पंजाब का वर्तमान निवास प्रमाण पत्र (जैसे रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल, या पंजाब का नया एड्रेस प्रूफ) और पुराना वोटर आईडी नंबर (यदि उपलब्ध हो) दर्ज करें।
  • सत्यापन: सबमिट करने के बाद बीएलओ आपके वर्तमान पंजाब वाले पते पर आकर वेरिफिकेशन (सत्यापन) करेगा, जिसके बाद आपका नाम पंजाब की वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा।

जरूरी समय-सीमा (SIR Schedule 2026)

पंजाब चुनाव आयोग के अनुसार, इस विशेष संशोधन (SIR) का पूरा शेड्यूल इस प्रकार है:

  • 31 जुलाई 2026: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (प्रारंभिक सूची) का प्रकाशन।
  • 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026: दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय (यदि नाम छूट गया हो या सुधार करना हो)।
  • 1 अक्टूबर 2026: अंतिम वोटर लिस्ट (Final Voter List) का प्रकाशन।

यदि आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी आ रही है, तो मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आप अपने नजदीकी सेवा केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र या स्थानीय स्वयंसेवकों से मदद ले सकते हैं।

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