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दिवाली मौके द‍िल्‍ली की आबोहवा हुई खराब, दिल्ली-NCR में GRAP-2 लागू, सख्त निगरानी के निर्देश

Delhi Pollution: दिल्ली की हवा बेहद खराब हो चुकी है, जिसको लेकर जीआरएपी स्टेज-2 रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया गया है। इसको लेकर प्रशासन ने कई सख्त निर्देश दिए हैं। Delhi GRAP-2: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) […]
ਲੇਖਕ : ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ:  | ਅੱਪਡੇਟ: 

Delhi Pollution: दिल्ली की हवा बेहद खराब हो चुकी है, जिसको लेकर जीआरएपी स्टेज-2 रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया गया है। इसको लेकर प्रशासन ने कई सख्त निर्देश दिए हैं।

Delhi GRAP-2: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के चरण दो को लागू कर दिया है। यह निर्णय रविवार को ग्रेप उप-समिति की बैठक में लिया गया, जिसमें दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के 301-400 के बीच बेहद खराब स्तर पर पहुंचने की समीक्षा की गई।

दिल्ली की हवा और भी जहरीली हो चुकी है। यहां पर AQI 400 के पार पहुंच चुका है। अभी इसके और बढ़ने की उम्मीद है।

लगातार बढ़ रहा है AQI

आयोग के अनुसार, दिल्ली का AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) लगातार बढ़ रहा है। आज (19 अक्टूबर 2025) शाम 4 बजे AQI 296 और शाम सात बजे 302 रिकॉर्ड किया गया। यह काफी खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग की मानें तो आने वाले समय में वायु गुणवत्ता का स्तर और खराब होने की आशंका बनी हुई है। दिल्ली में ग्रैप-2 के साथ यह सवाल पूछा जा रहा है कि इन हालात में ग्रीन पटाखे जलाए जा पाएंगे या नहीं। तो आइए जानते हैं।

ग्रैप स्टेज-II के लागू होने के साथ स्टेज-I के नियम तो पहले से लागू है, अब अतिरिक्त सख्ती बरती जाएगी।

निर्माण स्थल और सड़क पर धूल नियंत्रण के लिए सख्त जांच और कार्रवाई होगी।

प्रदूषण को रोकने के​ लिए खुले में कचरा, प्लास्टिक या बायोमास को जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

औद्योगिक इकाइयों की निगरानी की जाएगी। यहां पर केवल स्वच्छ ईंधन (सीएनजी, पीएनजी आदि) पर चलने वाले वाहनों को अनुमति दी जाएगी।

इस दौरान नगर निगम, पीडब्ल्यूडी व अन्य एजेंसियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

इस दौरान नए नियमों में पटाखों को लेकर किसी तरह के निर्देश नहीं हैं। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखों को लेकर अनुमति दी है।

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