दिल्ली BMW हादसे में आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को जमानत, पटियाला हाउस कोर्ट ने इन 2 शर्तों पर दी जमानत

Delhi BMW Accident: पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत कौर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही, गगनप्रीत कौर को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश भी दिया गया है। Dhaula Kuan BMW Accident Case: दिल्ली के धौला कुआं क्षेत्र में BMW दुर्घटना मामले में पटियाला हाउस […]
Jaspreet Singh
By : Updated On: 27 Sep 2025 18:58:PM
दिल्ली BMW हादसे में आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को जमानत, पटियाला हाउस कोर्ट ने इन 2 शर्तों पर दी जमानत

Delhi BMW Accident: पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत कौर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही, गगनप्रीत कौर को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश भी दिया गया है।

Dhaula Kuan BMW Accident Case: दिल्ली के धौला कुआं क्षेत्र में BMW दुर्घटना मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत दे दी है। मालूम हो कि बीते दिनों दिल्ली के धौला कुआं क्षेत्र में एक BMW कार की टक्कर से बाइक सवार वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी (उप सचिव) नवजोत सिंह की मौत में हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी जख्मी हो गईं थीं।

बताया गया कि हादसे के वक्त कार (BMW Car) गगनप्रीत कौर (मुख्य आरोपी) चला रही थीं और कार में 5 लोग सवार थे। पुलिस ने आरोपी गगनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया था। अब यह मामला दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में गया था। बीते गुरुवार को कोर्ट ने धौला कुआं बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में गिरफ्तार गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत दे दी है।

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दुर्घटना स्थल का सीसीटीवी वीडियो देखने के बाद कोर्ट ने हादसे के तुरंत बाद एक एंबुलेंस के आने के बावजूद घायल को नहीं उठाए जाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि 30 सेकंड के अंदर एंबुलेंस आ गई थी, फिर तुरंत अस्पताल क्यों नहीं जाया गया? कोर्ट ने पुलिस से भी पूछा कि आखिर जब एंबुलेंस को बेस हॉस्पिटल जाना था तो उसने क्यों नहीं घायल को उठाया?

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार

पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि एंबुलेंस को शव ले जाना था। इस बीच कोर्ट ने कहा कि जिस सवारी से ले जाया गया उससे तो बेहतर एंबुलेंस थी। अगर इंसान बेहोश है, तो कैसे कहेगा कि मेरी हेल्प करो? इतना ही नहीं, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह भी पूछा कि एंबुलेंस वाले के खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? यह अपने आप में 304 का मामला बनता है।

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