साबुन से हॉर्लिक्स तक, 22 सितंबर से पहले HUL ने घटाए प्रोडक्ट्स के दाम

Hindustan Unilever Limited Cut Product Price: हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने आगामी GST लागू होने से पहले अपने कई उत्पादों की कीमतों में कटौती की है। इससे उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी। HUL Product Price Cut Before GST: हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने आगामी GST लागू होने से पहले अपने कई उत्पादों की कीमतों में […]
Amritpal Singh
By : Published: 14 Sep 2025 21:55:PM
साबुन से हॉर्लिक्स तक, 22 सितंबर से पहले HUL ने घटाए प्रोडक्ट्स के दाम

Hindustan Unilever Limited Cut Product Price: हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने आगामी GST लागू होने से पहले अपने कई उत्पादों की कीमतों में कटौती की है। इससे उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी।

HUL Product Price Cut Before GST: हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने आगामी GST लागू होने से पहले अपने कई उत्पादों की कीमतों में कटौती की है। कंपनी ने यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देने और नए टैक्स ढांचे के अनुरूप खुद को तैयार करने के उद्देश्य से उठाया है।

22 सितंबर से लागू नई कीमतों के तहत, कुछ उत्पादों की कीमतों में ₹90 से घटाकर ₹55 तक की कमी की गई है, जिससे 35 रुपये की बचत होगी। ये बदलाव खासतौर पर उन उत्पादों पर लागू होगा, जो रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े हैं, जैसे पर्सनल केयर और घरेलू उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने अपने कई लोकप्रिय उत्पादों की कीमतों में कटौती की है। कंपनी ने अखबारों में विज्ञापन जारी कर इसकी जानकारी दी है।

कंपनी ने जारी किया विज्ञापन

विज्ञापन के मुताबिक 340 मि.ली. की डव शैम्पू की बोतल अब 490 रुपये के बजाय 435 रुपये में मिलेगी। इसी तरह 200 ग्राम का हॉर्लिक्स जार 130 रुपये से घटकर 110 रुपये में उपलब्ध होगा। 200 ग्राम किस्सन जैम की नई कीमत 80 रुपये है, जबकि पहले यह 90 रुपये था। चार 75 ग्राम वाले लाइफबॉय साबुन का पैक भी 68 रुपये की जगह अब 60 रुपये में मिलेगा।

देखें पूरी लिस्ट

जीएसटी में क्या होगा बदलाव?

22 सितंबर 2025 से देश में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की नई दरें लागू होने जा रही हैं, जो आम उपभोक्ताओं से लेकर व्यापारियों तक सभी को प्रभावित करेंगी। GST परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार अब अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं 5% और 18% की दो नई स्लैब में आएंगी, जबकि लक्ज़री और सिन गुड्स जैसे तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला आदि पर 40% तक की दर लागू होगी।

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