राह-वीर योजना: दुर्घटना में मदद करने से न ड़रे, 25 हजार कैश व सम्मान देगी सरकार
पंचकूला: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की समय पर मदद सुनिश्चित करने और आमजन को मानवीय सहायता के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 में “राह-वीर योजना” लागू की गई थी, जिसे तत्परता दिखाते हुए हरियाणा सरकार ने भी उसी वर्ष राज्य में प्रभावी कर दिया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दुर्घटना के पहले एक घंटे यानी “गोल्डन ऑवर” के भीतर नजदीकी अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाना है, ताकि समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बचाई जा सके।
राह-वीर योजना के तहत किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता कर उसे समय रहते अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को “राह-वीर” की उपाधि प्रदान की जाती है। इसके साथ-साथ सरकार द्वारा 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि एवं प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ऐसे मददगार नागरिकों को पूर्ण कानूनी संरक्षण भी दिया गया है, ताकि वे बिना किसी भय या संकोच के आगे आकर घायलों की सहायता कर सकें।
डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि हालांकि योजना लागू होने के बावजूद अभी भी आमजन में इसके प्रति पर्याप्त जागरूकता नहीं है। कई लोग यह सोचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने से पीछे हट जाते हैं कि कहीं वे कानूनी पचड़ों में न फंस जाएं। इसी भ्रांति को दूर करने और लोगों को निर्भीक होकर मानवता की मिसाल पेश करने के लिए आज सिटी ट्रैफिक एसएचओ वरिन्द्र कुमार की टीम द्वारा पंचकूला स्थित माजरी चौक व सूरजपुर ट्रैफिक एसएचओ अभिषेक के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा कालका में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया।
इस दौरान वाहन चालकों और आम नागरिकों को राह-वीर योजना की विस्तृत जानकारी दी गई तथा यह स्पष्ट किया गया कि घायल की मदद करने पर उन्हें किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सरकार द्वारा सम्मान और प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। पुलिस टीम ने नागरिकों से अपील की कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में बिना समय गंवाए घायल को अस्पताल पहुंचाने में सहयोग करें, क्योंकि आपकी समय पर की गई एक छोटी-सी मदद किसी की जान बचा सकती है।