23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो रहे सपा नेता आजम खान, पर रोकी गई रिहाई की प्रक्रिया, जाने कारण

Azam Khan Sitapur Jail: उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान आखिरकार 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो रहे हैं। जेल के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है।
Azam Khan Released from Sitapur Jail: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज जेल से बाहर आएंगे। 23 महीने बाद उनकी रिहाई होने जा रही है, क्योंकि उन्हें सभी 72 केसों मे जमानत मिल चुकी है। सीतापुर जेल प्रशासन को उनकी रिहाई के आदेश मिल चुके हैं और आज वे कभी भी जेल से बाहर आ सकते हैं।
बता दें कि पहले क्वालिटी बार मामले समेत 53 केसों में जमानत मिली थी और रिहाई के आदेश आए थे। अब MP-MLA सेशन कोर्ट ने 19 केसों में जमानत देकर रिहाई का आदेश दिया है।
हुई थी 10 साल की जेल की सजा
बता दें कि आजम खान को डूंगरपुर केस में 10 साल की जेल की सजा हुई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट के आदेश और 19 केसों में मिली जमानत के आदेश उन्होंने MP-MLA सेशन कोर्ट में सबमिट किए, जहां से जमानतियों की वेरिफिकेशन के ऑर्डर जारी हुए। वेरिफिकेशन की रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट ने उनकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा है कि आजम खान जेल से बाहर आकर 9 अक्टूबर को बसपा जॉइन कर सकते हैं।
जमानत के बाद भी आजम खान की रिहाई में क्यों हुई देरी?
आजम खान की रिहाई आसान नहीं रही। उनके खिलाफ कुल 72 मुकदमे दर्ज थे। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने पहले क्वालिटी बार सहित 53 मामलों में रिहाई का आदेश दिया और फिर बीते सोमवार को 19 नए मामलों (लूट, डकैती, धोखाधड़ी) में भी रिहाई परवाने जारी कर दिए गए। इन मुकदमों में जमानतियों का सत्यापन पुलिस और प्रशासन द्वारा कराया गया।