GST में भारी छूट, इन सामानों पर भारी छूट, जानें क्या हुआ सस्ता,क्या हुआ महंगा ?
GST Council Meeting: मोदी सरकार ने GST को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की 56वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है।
GST Reforms: मोदी सरकार ने GST को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की 56वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब खत्म कर दिए हैं। अब सिर्फ दो स्लैब- 5% और 18% लागू होंगे। जीएसटी परिषद के ये सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे।
नए टैक्स स्लैब 22 सितंबर यानी नवरात्रि पर्व के पहले दिन से लागू होंगे और इसके साथ ही कई सामान सस्ते हो जाएंगे। आइए जानते हैं क्या-क्या सामान सस्ते होंगे और कहां महंगाई की मार पड़ने वाली है?
इन चीजों पर अब जीरो जीएसटी
वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कई सामानों को शून्य टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है। यूएचटी दूध, छेना पनीर, पिज्जा ब्रेड, रोटी, पराठा, को अब जीरो जीएसटी स्लैब में डाला गया है और इन पर कई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा एक बड़ी राहत देते हुए इंडिविजुअल इंश्योंरेंस पॉलिसी पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करते हुए जीरो कर दिया गया है। शिक्षा से जुड़े सामानों, पेंसिल, कटर, रबर और नोटबुक पर भी 12 फीसदी को हटाकर इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा 33 जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी को शून्य किया गया है।
क्या हुआ सस्ता क्या हुआ महंगा
एजी-फ्रिज, टीवी, सीमेंट, वॉशिंग मशीन, ट्रैक्टर, दवाई, घी, मक्खन आदि सस्ते हुए हैं।
लग्जरी कार, शुगर ड्रिंक्स, शराब, तंबाकू, पान मसाला, फास्ट फूड आदि महंगे हुए हैं।
कौन-कौन सी चीजें हुईं महंगी
- वाहन: 350 सीसी तक की छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
- ऑटो सेक्टर: सभी ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर 18 फीसदी टैक्स।
- लग्जरी और हानिकारक सामान: 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल और निजी इस्तेमाल के लिए हवाई जहाज पर 40 प्रतिशत की भारी जीएसटी लगेगी।
- तंबाकू उत्पाद: पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा; ऋण चुकाने तक सिगरेट पर 28 प्रतिशत जीएसटी और मुआवजा उपकर लागू रहेगा।
- शुगर ड्रिंक्स: अतिरिक्त चीनी वाले ऐरेटेड पेय पदार्थों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।