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हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को झटका, कॉमर्शियल कनेक्शन बिल पर देना होगा अधिक सरचार्ज

Haryana Electricity Price: चीफ इंजीनियर के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संशोधित अधिभार 6 अगस्त, 2025 से लागू होगा, जिस दिन एचईआरसी ने आदेश जारी किया था। Haryana Commercial Electricity Price Increases: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के एक वर्ग को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के […]
ਮਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ
By : Updated On: 10 Nov 2025 10:21:AM
हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को झटका, कॉमर्शियल कनेक्शन बिल पर देना होगा अधिक सरचार्ज

Haryana Electricity Price: चीफ इंजीनियर के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संशोधित अधिभार 6 अगस्त, 2025 से लागू होगा, जिस दिन एचईआरसी ने आदेश जारी किया था।

Haryana Commercial Electricity Price Increases: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के एक वर्ग को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के चीफ इंजीनियर (कॉमर्शियल) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निगम ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के नियमों के अनुसार ओपन एक्सेस सिस्टम के तहत बिजली का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं से 1.21 रुपए प्रति किलोवाट घंटा (KWH) का एडिशनल सरचार्ज वसूलने का निर्णय लिया है।

6 अगस्त से लागू होगा ये फैसला

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के चीफ इंजीनियर के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संशोधित अधिभार 6 अगस्त, 2025 से लागू होगा, जिस दिन एचईआरसी ने आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया है कि नया अधिभार तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार द्वारा इसे संशोधित नहीं किया जाता। हालांकि सरकार की ओर से इसको लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

सभी बिजली उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगा

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह अधिभार सभी बिजली उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगा, और यह केवल उन थोक उपभोक्ताओं पर लागू होगा जो डिस्कॉम के अलावा अन्य स्रोतों से बिजली खरीदते हैं। उन्होंने बताया कि ये थोक उपभोक्ता अपने खुदरा बिजली उपभोक्ताओं पर अधिभार का बोझ डाल सकते हैं।

ओपन एक्सेस सिस्टम का लेते हैं लाभ

ओपन एक्सेस सिस्टम पात्र उपभोक्ताओं को, आम तौर पर 1 मेगावाट (MW) या उससे अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को, अपनी स्थानीय वितरण कंपनी तक सीमित रहने के बजाय सीधे जनरेटर या व्यापारियों से बिजली खरीदने की अनुमति देती है।

अधिकारियों ने बताया कि यह प्रणाली उपभोक्ताओं को अपना बिजली आपूर्तिकर्ता चुनने में सक्षम बनाकर प्रतिस्पर्धा और लचीलेपन को बढ़ावा देती है, जिससे लागत कम करने या नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

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