कब्ज़ा देने में देरी पर बिल्डर को झटका: RERA पंजाब ने घर खरीदारों को ₹25.51 लाख ब्याज़ देने का दिया आदेश

घर खरीदारों के हितों की रक्षा करते हुए Punjab Real Estate Regulatory Authority (RERA पंजाब) ने एक अहम आदेश जारी किया है। अथॉरिटी ने SRG Developers and Promoters को मोहाली के आईटी सिटी इलाके में स्थित ‘Marbella Grand’ प्रोजेक्ट के आवंटियों को फ्लैट का कब्ज़ा देने में हुई देरी के लिए ₹25,51,500 ब्याज़ के रूप […]
Khushi
By : Updated On: 15 Mar 2026 20:51:PM
कब्ज़ा देने में देरी पर बिल्डर को झटका: RERA पंजाब ने घर खरीदारों को ₹25.51 लाख ब्याज़ देने का दिया आदेश

घर खरीदारों के हितों की रक्षा करते हुए Punjab Real Estate Regulatory Authority (RERA पंजाब) ने एक अहम आदेश जारी किया है। अथॉरिटी ने SRG Developers and Promoters को मोहाली के आईटी सिटी इलाके में स्थित ‘Marbella Grand’ प्रोजेक्ट के आवंटियों को फ्लैट का कब्ज़ा देने में हुई देरी के लिए ₹25,51,500 ब्याज़ के रूप में देने का निर्देश दिया है।

यह आदेश RERA की पीठ के सदस्य Rakesh Kumar Goyal ने शिकायत संख्या 0320/2025 (नितिन अग्रवाल व अन्य बनाम SRG Developers and Promoters) में पारित किया। इस मामले में शिकायतकर्ताओं की ओर से पैरवी David Sardana ने अपनी कानूनी टीम के साथ की।

अथॉरिटी के आदेश के अनुसार शिकायतकर्ताओं ने इस प्रोजेक्ट में 4+1 BHK का एक आवासीय अपार्टमेंट बुक किया था और बिक्री की लगभग पूरी राशि का भुगतान कर दिया था। इसके बावजूद, डेवलपर ‘बिल्डर-बायर एग्रीमेंट’ (खरीदार-विक्रेता समझौता) में तय समय-सीमा के भीतर कब्ज़ा सौंपने में विफल रहा। रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलों की जांच करने के बाद, अथॉरिटी ने यह माना कि कब्ज़ा देने में हुई देरी के कारण आवंटी ‘रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ के तहत वैधानिक ब्याज़ पाने के हकदार हैं।

अथॉरिटी ने शिकायतकर्ताओं द्वारा जमा की गई राशि पर देरी के ब्याज़ की गणना की और यह निर्धारित किया कि 31 दिसंबर 2025 तक की गणना के अनुसार, देरी की अवधि के लिए ₹25,51,500/- का भुगतान किया जाना है। अथॉरिटी ने डेवलपर को यह भी निर्देश दिया कि वह निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवंटियों को संबंधित यूनिट का वैध भौतिक कब्ज़ा सौंपे और ब्याज़ की राशि का भुगतान करे।

इस आदेश पर टिप्पणी करते हुए, सरदाना लॉ ऑफिस के एडवोकेट डेविड सरदाना ने कहा कि यह निर्णय घर खरीदारों के वैधानिक अधिकारों को और मज़बूत करता है, और एक स्पष्ट संदेश देता है कि डेवलपर बिना किसी वित्तीय परिणाम का सामना किए, अनिश्चित काल तक कब्ज़ा देने में देरी नहीं कर सकते।
यह आदेश पंजाब में RERA के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है, और यह इस बात को भी रेखांकित करता है कि घर खरीदारों का अपनी शिकायतों के समय पर निवारण के लिए अथॉरिटी से संपर्क करने में विश्वास लगातार बढ़ रहा है।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad