कल से लागू हो रही है नई GST दरें, 375 आइटम्स होंगे सस्ते, देखें क्या-क्या है इस लिस्ट में
GST Price Cut from 22nd September: 22 सितंबर 2025 से GST की नई दरें लागू हो रही हैं। खाने-पीने की चीजें, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत 375 आइटम्स सस्ती हो रही हैं, जबकि लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ा है।
GST Price Cut on 375 items: इस बार नवरात्रि की शुरुआत दोहरी खुशी के साथ हो रही है। त्योहारी सीजन के आगाज के साथ ही जीएसटी दरों में बदलाव के कारण कई चीजें सस्ती हो रही हैं। सोमवार 22 सितंबर 2025 से करीब 375 चीजों पर GST की दरें बदलने वाली हैं, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर गाड़ियों और दवाओं तक की कीमतों में फर्क पड़ेगा। आइए देखें कौन से सामान होंगे सस्ते।
रोजमर्रा की चीजें अब पहले से सस्ती
अब घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, जैम, केचप, ड्राय फ्रूट्स, कॉफी और आइसक्रीम जैसी चीजों पर कम टैक्स लगेगा। पहले इन पर 12% या 18% GST लगता था, अब इन्हें 5% स्लैब में डाल दिया गया है। कई FMCG कंपनियों ने कीमतें घटाने का ऐलान भी कर दिया है।
दवाओं पर राहत, मेडिकल खर्च होगा कम
अब ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट्स और ज्यादातर दवाओं पर GST सिर्फ 5% लगेगा। पहले ये 12% या 18% स्लैब में आते थे। सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को MRP घटाने या कम रेट पर दवाएं बेचने का निर्देश भी दिया है।
घर बनाना हुआ थोड़ा आसान
सीमेंट पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे घर बनाने की लागत थोड़ी कम होगी। बिल्डर्स और होमबायर्स दोनों को इसका फायदा मिलेगा।
टीवी, AC, वॉशिंग मशीन की कीमतों में कटौती
अब TV, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी चीजों पर भी टैक्स कम हुआ है। पहले इन पर 28% GST लगता था, अब इन्हें 18% स्लैब में रखा गया है। कंपनियों ने कीमतें घटाने की घोषणा कर दी है, जिससे ये प्रोडक्ट्स अब ज्यादा लोगों की पहुंच में होंगे।
गाड़ियों पर सबसे बड़ा फायदा
छोटी गाड़ियों पर अब 18% GST और बड़ी गाड़ियों पर 28% GST लगेगा। पहले SUV और MPV जैसी गाड़ियों पर 28% टैक्स के साथ 22% सेस (Cess) भी लगता था। अब कुल टैक्स घटकर करीब 40% हो गया है, जिससे बड़ी गाड़ियों की कीमतें थोड़ी कम हो सकती हैं।
ब्यूटी और फिटनेस सर्विस भी सस्ती
अब सैलून, योगा सेंटर, फिटनेस क्लब, हेल्थ स्पा जैसी सेवाओं पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, हालांकि अब इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।
साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट जैसी चीजों पर भी राहत
हेयर ऑयल, साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, शेविंग क्रीम, आफ्टरशेव लोशन जैसी चीजों पर अब सिर्फ 5% GST लगेगा। पहले इन पर 12% या 18% टैक्स लगता था।
किन चीजों पर लगेगा सबसे ज्यादा टैक्स?
कुछ चीजों पर सरकार ने 40% GST स्लैब लागू किया है:
- सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, ऑनलाइन जुए से जुड़ी सेवाएं
- बड़ी गाड़ियां (1200cc से ऊपर, 4 मीटर से लंबी)
- 350cc से ऊपर की बाइक
- सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड वाटर जैसे कोल्ड बेवरेजेस
GST में बदलाव से अब बचेगा ज्यादा पैसा
अभी तक GST चार स्लैब में लगता था- 5%, 12%, 18% और 28%, और कुछ महंगी चीजों पर अलग से सेस भी। अब सरकार ने 12% वाले 99% सामान को 5% में और 28% वाले 90% आइटम को 18% में शिफ्ट कर दिया है। इससे आम लोगों को हर महीने थोड़ी राहत मिलेगी।