केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, कैंसर समेत 33 दवाएं सस्ती, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ GST फ्री
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को GST परिषद के अधिकारियों से बैठक के दौरान कैंसर समेत 33 जीवर रक्षक दवाओं को टैक्स से मुक्त कर दिया है। अगर देखा जाए तो अब इन दवाओं को टैक्स शून्य हो गया।
33 Medicines Without GST: भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और अफोर्डेबिलिटी लंबे समय से एक चुनौती रही है। खासतौर से उन मरीजों के लिए जो कैंसर, दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसी गंभीर स्थितियों से जूझ रहे हैं। इन बीमारियों की दवाएं अक्सर इंपोर्टेट होती हैं और उनकी कीमतें इतनी ज्यादा होती हैं कि आम आदमी के लिए इलाज कराना बेहद मुश्किल हो जाता है।
इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए हाल ही में GST काउंसिल ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। काउंसिल ने 33 बहुत महंगी और जीवनरक्षक दवाओं पर लगने वाले 12 प्रतिशत GST को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसका सीधा लाभ उन मरीजों को मिलेगा जो इन दवाओं पर निर्भर हैं।
इन दवाओं पर नहीं लगेगी GST
जीवन रक्षक दवाओं में ओनासेमनोजेन एबेपरवोवेक, एस्किमिनिब, मेपोलिजुमैब, पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डारातुमुमैब, डारातुमुमैब सबक्यूटेनियस, टेकलिस्टामैब, अमीवंतामैब, एलेक्टिनिब, रिस्डिप्लम, ओबिनुटुज़ुमैब, पोलाटुजुमैब वेदोटिन, एंट्रेक्टिनिब, एटेजोलिजुमैब, स्पेकोलीमैब शामिल हैं। वेलाग्लुसेरेज अल्फा, एगलसिडेज अल्फा, रुरीओक्टोकॉग अल्फापेगोल, इडुरसल्फेटेज, एल्ग्लुकोसिडेज अल्फा, लारोनिडेज, ओलिपुडेज अल्फा, टेपोटिनिब, एवेलुमैब, एमिसिजुमैब, बेलुमोसुडिल, मिग्लस्टैट, वेलमैनेज़ अल्फा, एलिरोकुमैब, एवोलोकुमैब, सिस्टेमाइन बिटरेट्रेट, सीआई-इनहिबिटर इंजेक्शन और इंक्लिसिरन शामिल हैं। अब इन दवाओं पर कोई GST नहीं लगेगी।
इन पर लगेगी 5% GST
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कैंसर समेत 33 जीवर रक्षक दवाओं को GST फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य 3 दवाओं पर लगी 5% GST को भी घटाकर जीरो कर दिया गया है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा, थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और चश्मों पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है। GST की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
हेल्थ इंश्योरेंस पर भी बड़ी राहत
अब से सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, चाहे वह फैमिली फ्लोटर हो या वरिष्ठ नागरिकों के लिए, पूरी तरह से GST मुक्त होंगी। पहले इन पर 18% तक टैक्स लगता था, जिससे बीमा पॉलिसी महंगी हो जाती थी। इस फैसले से न केवल बीमा लेना सस्ता होगा, बल्कि इससे देश में बीमा की पहुँच भी बढ़ेगी।